विदित हो कि 12 जनवरी 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा दायर एलपीए की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि होमगार्ड जवानों को तीन माह के अंदर पुलिस कर्मियों के अनुमान्य मूल वेतन के बराबर समान कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जाए।झारखंड सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय में होमगार्ड जवानों को समान कर का समान वेतन का लाभ देने के लिए 6 माह का समय मांगा था। परंतु झारखंड सरकार के द्वारा होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन का लाभ न देकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर दिया था।सर्वोच्च न्यायालय में इस एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी को खारिज करते हुए होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन का लाभ देने का आदेश निर्गत कर दिया है ।
झारखंड सरकार के द्वारा दायर एसएलपी के विरुद्ध झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुख्य पेटीशनर अजय प्रसाद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट फाइल किया गया था।इस केस की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के द्वारा दायर एसएलपी को आज खारिज कर दिया,जिसको लेकर झारखंड के होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है ।
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक मनोज कुमार कुशवाहा, प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी तथा प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी के द्वारा झारखंड राज्य के तमाम होमगार्ड जवानों का आभार व्यक्त किया गया है तथा सभी को खुशी मनाने का संदेश दिया गया ।
कार्यक्रम में जिला कार्यकारी अध्यक्ष धनलाल साह,वरीय उपाध्यक्ष महिकान्त पासवान, जिला कोषाध्यक्ष नंद किशोर झा, हवलदार कालेश्वर मिर्धा,योगेन्द्र यादव, अवधेश यादव, बुद्धदेव ठाकुर ,प्रेम कुमार पहाड़ियां,शेख मजहर, प्रमोद मरांडी, सुभाष यादव देवराज सोरेन, देवी लाल हांसदा, अशोक यादव, निरंजन पासवान रंगलाल यादव,दामोदर मिस्र,राजेश पासवान ,आदि सैकड़ों गृहरक्षकों ने खुशी जताई।