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एक अप्रैल से लागू होगी बायोमैट्रिक हाजिरी, कार्मिक विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश, नियमित के साथ-साथ संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों पर भी लागू होंगे नियम

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एक अप्रैल से लागू होगी बायोमैट्रिक हाजिरी, कार्मिक विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश, नियमित के साथ-साथ संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों पर भी लागू होंगे नियम
एक अप्रैल से लागू होगी बायोमैट्रिक हाजिरी, कार्मिक विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश, नियमित के साथ-साथ संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों पर भी लागू होंगे नियम

रांची:-दफ्तरों और स्कूलों में कर्मचारियों और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है. बायोमैट्रिक हाजिरी को लेकर राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है। हालांकि प्रदेश में पहले भी बायोमैट्रिक हाजिरी लागू थी, लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं हो रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार इसे लेकर काफी गंभीर हो गई है. राज्य सरकार ने दो टूक कहा है कि "आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति का सख्ती से पालन करें। ये निर्देश न केवल नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे, बल्कि संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। दरअसल, इससे पहले राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए बायोमीट्रिक हाजिरी स्थगित कर दी थी। लेकिन अब झारखंड में कोरोना खत्म हो गया है, इसलिए राज्य सरकार ने फिर से बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने का फैसला किया है. निर्देश के अनुसार एक अप्रैल 2023 से प्रदेश में कर्मचारी अपनी दैनिक उपस्थिति बायोमीट्रिक उपस्थिति के तहत ही दर्ज कराएंगे.

राज्य सरकार ने सभी कर्मियों के लिए जारी निर्देश में 5 बिंदुओं पर निर्देश लिखा है

झारखंड आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी नियमावली, 2015 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार, "आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली के तहत दोनों समय दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने की बाध्यता सभी सरकारी कर्मचारियों/अन्य कार्यरत कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए नियोजित किया गया है।

इसमें संविदा/दिहाड़ी मजदूर भी शामिल होंगे। यदि नियोजन 3 माह से कम अवधि का है तो संबंधित कार्यालय/विभाग पहले की व्यवस्था के अनुसार उपस्थिति का रिकार्ड संधारित करेगा।

साथ ही उक्त नियम के नियम-16 के अनुसार, "यदि किसी प्रावधान की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड को संदर्भित किया जाएगा, जिसका चुनाव अंतिम होगा।"

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-1833 दिनांक 11.03.2020 द्वारा उक्त के नियम-5 के तहत एहतियाती उपाय के रूप में लिये गये निर्णय के संबंध में नियमानुसार बायोमीट्रिक सिस्टम में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की गई। व्यवस्था को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। इस अवधि (स्थगन अवधि) के दौरान पूर्व की व्यवस्था के अनुसार सभी शासकीय कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति पंजिका में हस्तचालित उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है।

स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के माध्यम से रांची का पत्रांक 84(1) दिनांक 10.02.2023 के द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के नगण्य संक्रमण को देखते हुए बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की निर्धारित प्रक्रिया शुरू करने का मंतव्य दिया गया है.

उपरोक्त के आलोक में, उचित विचार के बाद, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को 01.04.2023 से फिर से शुरू किया जाता है।


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