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दुमका : उप परिवहन आयुक्त जुगनू मिंज की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर बैठक आयोजित

जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका के कार्यालय कक्ष में उप परिवहन आयुक्त सह सचिव संथाल...
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दुमका : उप परिवहन आयुक्त जुगनू मिंज की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर बैठक आयोजित
दुमका : उप परिवहन आयुक्त जुगनू मिंज की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर बैठक आयोजित
दुमका : शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका के कार्यालय कक्ष में उप परिवहन आयुक्त सह सचिव संथाल परगना जुगनू मिंज की अध्यक्षता में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी जय प्रकाश करमाली,संथाल मजदूर संगठन के अध्यक्ष,बस एसोसिएशन के सचिव एवं सदस्य सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में उप परिवहन आयुक्त जुगनू मिंज ने कहा कि आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। प्रखंड और अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है,ताकि दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसके लिए अस्पताल,विद्यालय, महाविद्यालय,साप्ताहिक हाट, स्थानीय बाजार,रेलवे स्टेशन एवं सार्वजनिक स्थलों को ध्यान में रखकर रूट बनाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।निर्धारित रूट में पूर्व में निर्धारित 70 किलोमीटर दूरी को बढ़ाते हुए 125 किलोमीटर किया गया है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को नये वाहन का ही क्रय करना पड़ेगा।

बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई,जिसमे ग्राम गाड़ी योजना के संशोधित संकल्प की जानकारी बस एसोसिएशन से लोगों को दी गई।

बताया गया कि इस योजना अंतर्गत अधिसूचित मार्गो में 7 से 42 बैठान क्षमता वाले क्रय किए गए नए वाहन की ही संचालन की अनुमति होगी। नए वाहनों का क्रय बस चालक/ आवेदकों द्वारा ही किया जाएगा। इस नए वाहन के क्रय के लिए वित्तीय सहायता मिले जो निम्न प्रकार होगी।

  • वाहन का अनुमानित लागत 20,00,000/- निर्धारित किया गया है।
  • 20% की दर पर मार्जिन राशि 4,00,000/- निर्धारित की गई है।
  • आई.एन. आर. में 80% ऋण घटक में 16,00,000/- होगी।
  • 5% आवंटन घटक पर व्याज सब्सिडी=80,000/- होगी।
  • इस योजना अंतर्गत मार्गो का निर्धारण जिला के उपायुक्त द्वारा किया जायेगा। जिसमे प्रखंड स्तरीय समिति से प्रपत्र क में मार्ग का सूची प्राप्त किया जायेगा एवं प्रपत्र ख में जिला के उपायुक्त अनुमोदित करते हुए उप परिवहन आयुक्त के कार्यालय को भेजेंगे। अधिसूचित मार्गो की अधिकतम लंबाई 125 किलोमीटर होगी जिसमे एनएच/एसएच हाईवे की अधिकतम दूरी 30 किलोमीटर होगी।

    इसके अलावा यह भी बताया गया कि नये क्रय किए गए वाहन जिसकी बैठाण क्षमता 07 से 42( चालक को छोड़कर) हो उसका मार्ग कर मुक्त, परमिट शुल्क 1 रुपया,आवेदन शुल्क 1 रुपया,वाहन निबंधन शुल्क 1 रुपया,फिटनेस जांच शुल्क 1 रुपया निर्धारित किया गया है।साथ ही इस योजना अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

    32 सीट से 42 सीट तक 18 रूपए प्रति किलोमीटर, 25 से 32 सीट तक 14.50 रूपए प्रति किलोमीटर, 13 से 24 सीट तक 10.50 रुपए प्रति किलोमीटर और 07 सीट से 12 सीट तक 7.50 रूपए प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

    आज की बैठक में बस मालिको एवं परिचालकों को निर्देश दिया गया कि इस योजना के लिए नई बस क्रय करने हेतु आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करे। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका को निर्देशित किया गया कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मार्गों का चयन करते हुए उपायुक्त/जिला स्तरीय समिति के माध्यम से उप परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे।


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