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अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित के सात दोषियों को दस-दस वर्ष और 25 -25 हजार रूपए जुर्माने की सजा

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अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित के सात दोषियों को दस-दस वर्ष और 25 -25 हजार रूपए जुर्माने की सजा

विष्णुगढ़: बुधवार को हजारीबाग व्यवहार न्यायालय द्वारा अवैध मिनी गन फैक्ट्री के संचालन करने वाले सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल का सश्रम कारावास और 25-25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बताते चले कि यह घटना 13 नवंबर 2021 की है विष्णुगढ़ थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विष्णुगढ़ के एनएच 100 रोड के किनारे एक मकान में अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री संचालित किया जा रहा है जिसमें बिहार के मुंगेर जिले के कारीगरों को बुलाकर अवैध रूप से छोटे व बड़े हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। तत्कालीन विष्णुगढ़ थाना प्रभारी जगलाल मुंडा के दरमियान में यह घटना घटी थी। जिसमें सघन छापेमारी के दौरान सौ से अधिक छोटे बड़े हथियार जप्त करते हुए सात लोगों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था।इस वाद में सुचक, अनुसंधानकर्ता, सार्जंट मेजर सहित 9 साक्षियों का बयान दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक भरत राम एवं बचाव पक्ष से जवाहर प्रसाद ने दलील पेष की थी। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश सात बीके पांडेय की अदालत ने एसटी संख्या 142/22 में आरोपी मो0 नसीम पिता मो0इसराफिल, हजरतगंज मुंगेर, मो0 समीम अख्तर पिता अलिमुद्दीन, बोकारो, सोनु आलम पिता समीर आलम, मुंगेर, मो0 मुस्ताक पिता गुलाम मुस्तफा, बोकारो, मो0 इमरान पिता मो0 हसीम रजा, मो0 इमरान पिता हारून, मुंगेर, मो0 अख्तर पिता मो0सोबराती, बोकारो को आम्र्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 26(2), 35 के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 साल का सश्रम कारावास और 25-25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सजा सुनाई है।


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