ऐप पर पढ़ें

हादसा त्रिकुट रोपवे: हाईकोर्ट ने सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा, अगली सुनवाई 16 मई को

Craft Samachar Jharkhand : Trikut Ropeway accident: High court seeks counter affidavit from government, next hearing on May 16
WhatsApp Group Join Now
हादसा त्रिकुट रोपवे: हाईकोर्ट ने सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा, अगली सुनवाई 16 मई को

रांची: त्रिकुट रोप-वे हादसे पर लिए गए स्वत: संज्ञान के चलते जनहित याचिका में तब्दील मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 मई को तय की है. कोर्ट ने सरकार को 16 मई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा. वहीं, हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी (एमिकस क्यूरी) कुमार वैभव भी कोर्ट में मौजूद थे. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.

हाई कोर्ट ने त्रिकुट माउंटेन रोपवे दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लिया था

आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने देवघर में त्रिकुट पर्वत के रोप-वे पर हुए हादसे का स्वत: संज्ञान लिया. झारखंड हाईकोर्ट इस मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई कर रहा है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। बता दें कि हाईकोर्ट ने विभिन्न चैनलों और अखबारों में छपी खबरों के आधार पर संज्ञान लिया था.


हमारे Whats App न्यूज ग्रुप से जुड़ें, आप हमें Facebook, Twitter, और Instagram पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।

Post a Comment