
चौपारण : चौपारण प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लिए सरकार की ओर से योग्य लाभुकों का चयन कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है. जिसमें कई लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि चालीस हजार लेने के बाद भी आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया. वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु आवंटित आवासों की राशि विभिन्न लाभार्थियों को दी गयी। लाभुकों को बैंक खाते के माध्यम से प्रथम किस्त का भुगतान करने के बाद आवास निर्माण नहीं कराकर राशि की निकासी कर सरकारी राशि का गबन किया गया है. ऐसे लाभुकों को कार्य कराने के लिए कई बार प्रखंड कार्यालय से नोटिस दिया गया. इतना ही नहीं मुखिया, पंचायत सेवक, समन्वयक समेत कई अधिकारियों व कर्मियों की ओर से लाभुकों से काम कराने का आग्रह किया गया, लेकिन लाभुकों के लिए निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया. बीडीओ ने बताया कि पीएम आवास बनाने के लिए तीन किस्त में एक लाख 30 हजार दिया जाता हैं और 22 हजार रुपये मनरेगा से मजदूरी के रूप में दिया जाता हैं, इसके पहले भी तत्कालीन बीडीओ अमित श्रीवास्तव ने भी ऐसे लाभुकों पर कार्रवाई की थी.
20 लाभुकों पर बीडीओ ने की कार्रवाई : बीडीओ प्रेमचंद सिन्हा की शिकायत पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के चयनित 20 लाभुकों पर सरकारी राशि गबन करने की प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज करायी गयी है. थाना कांड संख्या 322/23 में नामित 20 लाभुकों में शामिल हैं
