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हज़ारीबाग़ में गर्भवती पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या के दोषी आनंद दांगी को मिली फांसी की सज़ा

हज़ारीबाग़ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम कसिका एम प्रसाद की अदालत ने गर्भवती...
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हज़ारीबाग़ में गर्भवती पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या के दोषी आनंद दांगी को मिली फांसी की सज़ा

पत्नी, उसकी बेटी और कोख में पल रहे बच्चे की हत्या के मामले में अपर न्यायाधीश षष्टम ने फैसला सुनाया 13 दिसंबर 2018 की रात एक गर्भवती महिला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया गया, आरोपी हुआ था फरार. यह घटना वर्ष 2018 में हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में घटी थी. मृतक अंगीरा कुमारी के पिता प्रीतम दांगी ने चौपारण थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

हज़ारीबाग़: हज़ारीबाग़ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम कसिका एम प्रसाद की अदालत ने गर्भवती पत्नी और एक साल की बेटी की हत्या के दोषी पति आनंद कुमार दांगी को मौत की सज़ा सुनाई है. साल 2018 में दोषी आनंद कुमार दांगी ने अपनी पत्नी अंगीरा कुमारी, जो घटना के वक्त गर्भवती थी और अपनी एक साल की बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर शवों को कुएं में फेंक कर फरार हो गया था. घटना के बाद मृतक के पिता प्रीतम दांगी ने चौपारण थाना में कांड संख्या 315/18 के तहत मामला दर्ज कराया था और अपने दामाद आनंद कुमार दांगी को आरोपी बनाया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने शव के साथ हथियार भी बरामद किये. पुलिस जांच में पता चला था कि आनंद कुमार दांगी का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था. उसने अपनी पत्नी और बेटी को रास्ते से हटाने के लिए यह जघन्य अपराध किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पति आनंद दांगी को दोषी पाया और धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई. उसे एक अन्य धारा में भी दोषी पाया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी भरत राम ने इस घटना को जघन्यतम अपराध की श्रेणी में रखते हुए अदालत से मौत की सजा की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.


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