
झारखंड : पुलिस अधीक्षक ने असूचीबद्ध न्यूज चैनल/यूट्यूब न्यूज चैनल/न्यूज पोर्टल का सत्यापन करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए
जारी ज्ञापन में लिखा गया है कि झारखंड में ऐसे कई यूट्यूब न्यूज चैनल/न्यूज पोर्टल/न्यूज एप/इंटरनेट वेबसाइट हैं जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) द्वारा सूचीबद्ध नहीं हैं. इस तरह के चैनल में 4-5 लोग काम करते हैं और उस चैनल का पहचान पत्र लेकर इलाके में घूमते रहते हैं। उनका कोई पंजीकृत कार्यालय नहीं है।
ये लोग खुद को पत्रकार और चैनल का संपादक बताकर कानून व्यवस्था/संधारण हेतु ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. उनके द्वारा कई बार भ्रामक/गलत खबरें प्रकाशित करने का मामला सामने आया है। जारी आदेश के साथ झारखंड एवं रांची की मान्यता प्राप्त/अनुमोदित सूची में शामिल वेबसाइट न्यूज पोर्टल/न्यूज चैनल/यूट्यूब न्यूज चैनल की सूची भिजवाने को कहा है.
साथ ही निर्देश दिया गया है कि झारखण्ड राज्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आई०पी०आर०डी०) से बिना सूचीबद्ध संचालित बेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज पोर्टल/न्युज एप /न्यूज चैनल / यूट्यूब न्यूज चैनल एवं अन्य किसी प्रकार के न्यूज चैनल जो भ्रमक या गलत न्यूज का प्रकाशन करते हैं। वैसे चैनलों पर जांचोपरांत आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
