ऐप पर पढ़ें

चारा घोटाले में 36 दोषियों को चार-चार साल की सजा

चारा घोटाले के आखिरी मामले (केस संख्या आरसी 48 ए/96) में शुक्रवार को...
WhatsApp Group Join Now
चारा घोटाले में 36 दोषियों को चार-चार साल की सजा

रांची: चारा घोटाले के आखिरी मामले (केस संख्या आरसी 48 ए/96) में शुक्रवार को 36 आरोपियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी दोषियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई. मामला डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है.

सजा पानेवालों में तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. गौरी शंकर प्रसाद भी शामिल हैं. गौरी शंकर प्रसाद पर कोर्ट ने चार साल की सजा के अलावा एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कई अन्य दोषियों पर तीन-तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है. सुनवाई विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई.

इन 36 दोषियों को सजा सुनाई गई

नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ जुनुल भेंगराज, डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद, डॉ राधा रमण सहाय, डॉ गौरी शंकर प्रसाद, डॉ रवींद्र कुमार सिंह, डॉ फणीन्द्र कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, बिजेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रवि नंदन कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपाठी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, सुरेश दुबे, मो सईद, मो तौहिद, संजय कुमार, रामा शंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिन्हा, मोहिन्दर सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ठ.

इससे पहले 53 दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है

इससे पहले 28 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के 124 आरोपियों में से 35 को बरी कर दिया था, जबकि पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 53 दोषियों को दो से तीन साल की सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी. अब वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मामले में सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविशंकर पेश हुए.


हमारे Whats App न्यूज ग्रुप से जुड़ें, आप हमें Facebook, Twitter, और Instagram पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।

Post a Comment